BREAKING: गया में झारखंड के 2 ड्रग तस्करों को 10 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया 1-1 लाख का भारी जुर्माना

गया पुलिस की पुख्ता चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बाराचट्टी थाने के NDPS मामले में झारखंड के 2 मादक पदार्थ तस्करों को 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा मिली है।

गया (News Desk):
बिहार के गया में मादक पदार्थों (ड्रग्स) की तस्करी करने वालों पर अदालत ने बड़ा प्रहार किया है। पुलिस की सटीक जांच और कोर्ट में पेश किए गए पुख्ता सबूतों के आधार पर गया की एक अदालत ने NDPS एक्ट के तहत दो तस्करों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषी पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची के रहने वाले हैं।

क्या है पूरा मामला?
यह मामला साल 2021 का है। गया जिले के बाराचट्टी थाना में 29 दिसंबर 2021 को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में (कांड सं.- 864/21) एक FIR दर्ज की गई थी। यह केस NDPS एक्ट की धारा-20(B)(II)(C) के तहत दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मजबूत चार्जशीट कोर्ट में पेश की।

इन दो तस्करों को मिली सजा:
न्यायालय में दोष सिद्ध होने के बाद जिन दो लोगों को सजा सुनाई गई है, उनके नाम हैं:

  1. योगेन्द्र शर्मा (पिता- पारस शर्मा) – निवासी: शिवनगर कॉलोनी, थाना- रातू, जिला- रांची (झारखंड)।
  2. पवन कुमार (पिता- स्वामीनाथ प्रसाद) – निवासी: लक्ष्मीनगर, थाना- फुलधारा, जिला- रांची (झारखंड)।

अदालत का फैसला:
गया के माननीय न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-03, श्री राजेश सिंह की कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की जेल और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सख्त सजा सुनाई है।

इस केस में सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक (NDPS Act) सादुल्लाह फारूकी ने मजबूती से दलीलें पेश कीं, जिसके परिणामस्वरूप तस्करों को यह कड़ी सजा मिल पाई।

गया पुलिस ने इस बड़ी सफलता की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए आम जनता को संदेश दिया है कि – “गया पुलिस आपकी सेवा और सुरक्षा में सदैव तत्पर है।”


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