गया समेत पूरे बिहार में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली नहीं चलेगी, उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दिए सख्त निर्देश

बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नगर निकायों में पार्किंग शुल्क की मनमानी वसूली पर रोक लगाने के कड़े निर्देश दिए हैं। अब शव वाहनों से पार्किंग शुल्क लेना अवैध होगा और सभी पार्किंग स्थलों पर रेट चार्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पटना/गया: बिहार के उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य के सभी नगर निकायों को पार्किंग शुल्क की वसूली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और मनमानी रोकने के कड़े निर्देश दिए हैं। विभाग को लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है।

गया | 10 मार्च

उपमुख्यंमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि नगर निकाय क्षेत्रों में अब पार्किंग के नाम पर मनमानी वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग को ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि नियमों के विरुद्ध जाकर राह चलते वाहनों (जो पार्किंग स्थल पर खड़े नहीं हैं) से भी शुल्क लिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है।

शव वाहनों से शुल्क लेना अमानवीय
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उपमुख्यमंत्री ने विशेष रूप से निर्देश दिया है कि नगर निकाय क्षेत्रों में शव वाहनों (Ambulance/Hearse) से पार्किंग शुल्क की वसूली नहीं की जाए। उन्होंने इसे अवैध और अमानवीय करार देते हुए अधिकारियों को इसे तत्काल रोकने का आदेश दिया है।

रेट चार्ट लगाना हुआ अनिवार्य
नगर आयुक्तों और नगर कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र के सभी पार्किंग स्थलों पर अनिवार्य रूप से पार्किंग शुल्क की दर तालिका (Rate Chart) प्रदर्शित करवाएं। इससे वाहन चालकों को सही शुल्क की जानकारी रहेगी और पारदर्शिता बनी रहेगी।

नियम उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई
मंत्री ने चेतावनी दी है कि जो भी ठेकेदार या निकाय कर्मी इन नियमों का उल्लंघन करेंगे और अवैध वसूली में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगर निकायों को पार्किंग शुल्क में नियमबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा है ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानी न हो।

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